Driving License Online Apply: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को संभागीय परिवहन विभाग (RTO) के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने अस्थायी (लर्निंग) लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है. आवेदक अपने घर से या सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं.
स्थायी लाइसेंस के लिए देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन बाद स्थायी (परमानेंट) ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को कार्यालय आना होगा. उन्हें बथुआ स्थित ट्रैक पर ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा. टेस्ट पास करने के बाद ही स्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा.
बिचौलियों से बचें, स्वयं शुल्क जमा करें
आवेदन और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस बनवाने या अन्य सेवाओं के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये को पैसा न दे. आवेदकों को स्वयं निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए.
शास्ति शुल्क छूट योजना: 5 फरवरी तक उठाएं लाभ
जिन वाहनों पर शास्ति शुल्क बकाया है. वे 5 फरवरी तक इसे जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह जानकारी एआरटीओ संतोष कुमार सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान दी.
शास्ति शुल्क छूट योजना क्या है?
संभागीय परिवहन विभाग द्वारा देयकर के साथ शास्ति (पेनाल्टी) पर 100% छूट दी जा रही है. यह योजना 6 नवंबर 2024 की अधिसूचना से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए लागू है और 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगी.
योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत:
- 7500 किग्रा तक के सकल भार वाले वाहनों के लिए ₹200 शुल्क निर्धारित है.
- 7500 किग्रा से अधिक भार वाले वाहनों के लिए ₹500 शुल्क देना होगा.
- वाहन स्वामी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े रहें
ड्राइविंग लाइसेंस और शास्ति शुल्क से संबंधित सभी जानकारी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और किसी भी धोखाधड़ी से बचें.