गरीब लोगों को हर हफ्ते मिलेंगे 2539 रुपए, मजदूर भाइयों के बैंक खाते में आएंगे पैसे Nirvah Bhatta Yojana

Nirvah Bhatta Yojana: हरियाणा सरकार हमेशा राज्य के नागरिकों के हित में काम करती रही है. खासतौर पर मजदूरों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है निर्वाह भत्ता योजना जिसे श्रमिकों को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इस योजना का लाभ उन मजदूरों को मिलेगा जो निर्माण कार्य में लगे हुए थे लेकिन किसी कारणवश उनका रोजगार छिन गया है.

योजना के तहत कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को हर सप्ताह 2539 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. इसका उद्देश्य उन मजदूरों को वित्तीय सुरक्षा देना है जो निर्माण कार्य बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं.

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता. इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें और पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है:

  1. निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिक – केवल उन्हीं मजदूरों को लाभ मिलेगा जो एनसीआर क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं.
  2. हरियाणा का पंजीकृत श्रमिक होना जरूरी – इस योजना के तहत वही श्रमिक आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाया है.
  3. ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 के तहत प्रभावित श्रमिक – सरकार ने केवल उन्हीं श्रमिकों को इस योजना के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है जो निर्माण कार्य बंद होने के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं.
  4. बैंक खाते से आधार लिंक होना आवश्यक – मजदूरों का आधार नंबर उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें सीधे खाते में आर्थिक सहायता दी जा सके.
  5. मृतक श्रमिक के परिवार को नहीं मिलेगा लाभ – यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो यह सहायता उसके परिवार को नहीं मिलेगी.

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को अस्थायी रूप से आर्थिक मदद देना है ताकि वे इस कठिन समय में अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें. निर्माण कार्य बंद होने की स्थिति में कई मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित होती है. ऐसे में सरकार ने निर्वाह भत्ता योजना के माध्यम से उन्हें राहत प्रदान करने का फैसला लिया है.

आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार ने इसके लिए एक सरल और सीधा प्रक्रिया बनाई है जिससे मजदूर आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:

  1. सबसे पहले हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर पंजीकरण (Registration) विकल्प पर क्लिक करें.
  3. अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा. इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें.
  4. मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
  5. आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करें.
  6. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें.

आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी. ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना चाहिए)
  • मजदूर पंजीकरण प्रमाणपत्र (हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा का निवासी होना जरूरी)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना का लाभ कितने समय तक मिलेगा?

फिलहाल, सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोई अंतिम समय सीमा तय नहीं की है. हालांकि, यह सहायता निर्माण कार्य शुरू होने तक जारी रह सकती है. यदि सरकार कोई नया अपडेट देती है, तो इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • पात्र श्रमिकों को हर सप्ताह 2539 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.
  • यह आर्थिक सहायता केवल उन्हीं श्रमिकों को दी जाएगी जो हरियाणा में पंजीकृत हैं और निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित हुए हैं.
  • अगर किसी श्रमिक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • योजना का लाभ केवल जीवित श्रमिकों तक सीमित रहेगा. श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को यह सहायता नहीं मिलेगी.

Leave a Comment