Delhi-Meerut Highway: राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों की तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के चलते सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है. गाजियाबाद में एनएचएआई (NHAI) के कंट्रोल रूम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) पर 33,447 वाहनों को गति सीमा पार करते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद किया गया है. यह संख्या बढ़ती लापरवाही और असावधानी का संकेत देती है.
चालान और जुर्माना: 8.20 करोड़ रुपये का लगा दंड
एनएचएआई ने इन नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 41,290 वाहनों का चालान किया है. जिससे 8.20 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. इनमें से 193 चालानों पर 3.81 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया है. जबकि शेष जुर्माना वाहन चालकों से वसूल किया जा चुका है.
सड़क हादसों की चिंताजनक स्थिति
एनएचएआई की रिपोर्ट के अनुसार तेज रफ्तार के कारण डीएमई और ईपीई पर पिछले एक साल में 12 से अधिक बड़े सड़क हादसे हुए. जिनमें 20 से अधिक लोगों की जान चली गई. यह दर्शाता है कि गति सीमा का पालन न करना न केवल कानून का उल्लंघन है. बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.
अन्य यातायात उल्लंघन और कार्रवाई
केवल तेज रफ्तार ही नहीं बल्कि अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जा रही है.
- विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर 3,391 चालान किए गए.
- अवैध पार्किंग के कारण 454 वाहनों के खिलाफ चालान जारी किया गया.
सुरक्षित यात्रा के लिए गति सीमा में किया गया बदलाव
वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के लिए एनएचएआई ने कई डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं. वर्तमान में:
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) पर हल्के वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों की 80 किमी प्रति घंटा है.
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 75 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है.
यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगाम
यमुना एक्सप्रेसवे पर भी गति सीमा का उल्लंघन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.
- बीते एक महीने में 4,000 से अधिक वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन किया.
- इन वाहनों पर कुल 86.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
सर्दियों में घटाई गई थी गति सीमा
कोहरे और खराब मौसम के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक वाहनों की गति सीमा घटाकर 75 किमी प्रति घंटा कर दी गई थी. अब 15 फरवरी से:
- हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा कर दी जाएगी.
- भारी वाहनों की गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा होगी.
सुरक्षा उपायों पर एनएचएआई का जोर
एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के अनुसार “गति सीमा का पालन कर सड़क हादसों को रोका जा सकता है. सुरक्षित यात्रा के लिए वाहन चालकों को सतर्क और सजग रहना आवश्यक है.”