Driving Licence: अगर आप किसी भी वाहन को चलाना चाहते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. यह न केवल कानूनी दस्तावेज है. बल्कि आपकी पहचान और वाहन चलाने की योग्यता का प्रमाण भी है. हर ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैधता होती है और समय पूरा होने के बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया
दिल्ली सहित पूरे भारत में अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है. खासकर दिल्ली में आप घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती. नीचे हम विस्तार से बताएंगे कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी करें.
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के स्टेप्स
परिवहन पोर्टल पर जाएं
- सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट ‘Parivahan Sewa’ पर जाना होगा.
- यहां पर आपको ‘Online Services’ सेक्शन में जाना है.
राज्य का चयन करें
- अपने राज्य का चयन करें. हम यहां दिल्ली की प्रक्रिया को समझा रहे हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस चुनें
- ‘Driving License Related Services’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- यहां आपको ‘Renew Driving License’ का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा.
आवेदन फॉर्म भरें
- एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी.
- नाम, पता, जन्मतिथि, पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि भरें.
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मेडिकल प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
फीस भुगतान करें
- ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उपयोग करके आवश्यक शुल्क जमा करें.
- फीस का भुगतान करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.
RTO ऑफिस में वेरिफिकेशन
- निर्धारित तारीख पर आपको अपने नजदीकी RTO ऑफिस जाना होगा.
- वहां अपने दस्तावेज और फीस रसीद जमा करनी होगी.
नया लाइसेंस प्राप्त करें
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए जरूरी दस्तावेज
- एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म 9)
- फॉर्म 1 (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए)
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए रिन्यू होता है?
- प्राइवेट व्हीकल: 5 साल के लिए रिन्यू किया जाता है.
- कमर्शियल व्हीकल: 3 साल के लिए रिन्यू किया जाता है.
आधार ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन या अन्य परिवहन सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को परिवहन सेवा पोर्टल पर ई-वेरिफाई करना होगा. इससे आपकी पहचान सत्यापित होगी और डिजिटल सेवाओं का लाभ लेना आसान होगा.
आधार ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
परिवहन पोर्टल पर जाएं
- परिवहन सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
अपनी सेवा चुनें
- ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें.
- आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें.
आधार नंबर दर्ज करें
- अपना 12-अंकों का आधार नंबर डालें और ‘Generate OTP’ बटन पर क्लिक करें.
OTP दर्ज करें
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा.
- OTP दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें.
सफल वेरिफिकेशन
- यदि जानकारी सही है, तो आपको ‘Verification Successful’ का मैसेज दिखेगा.
ई-वेरिफिकेशन के फायदे
- ऑनलाइन सेवाओं का आसान एक्सेस
- फ्रॉड से बचाव
- तेजी से प्रोसेसिंग
क्या करें अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाए?
- OTP नहीं आने पर आधार सेवा केंद्र से संपर्क करें.
- आधार नंबर सही दर्ज करें.
- सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है.