अब अनमैरीड लोगों को भी हर महीने मिलेगी पेंशन, बैंक खाते में आएंगे इतने रूपए Unmarried Pension Yojana

Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार समय-समय पर जनता के हित में नई योजनाओं को लागू करती रहती है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने अविवाहित नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना रखा गया है. इस योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की उम्र के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो अविवाहित हैं और जिनकी आय सीमित है.

योजना के तहत मिलेगा हर महीने 2750 रुपये

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 में शुरू की गई थी और इसका लाभ राज्य के करीब 1.25 लाख नागरिकों को मिलने की उम्मीद है. इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को हर महीने 2750 रुपये की पेंशन दी जाएगी. योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.

योजना का उद्देश्य

इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. कई बार आर्थिक स्थिति के कारण व्यक्ति शादी नहीं कर पाते या अन्य जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं. ऐसे में यह योजना उन्हें मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहारा देने का कार्य करेगी.

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं.

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • पुरुष या महिला अविवाहित होने चाहिए.
  • पुरुष आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • विधवा/विधुर आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • यदि महिला/ पुरुष विधुर हैं और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, तो वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे.
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (Haryana Residence Certificate)
  • परिवार की आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Copy)

आवेदन करने की प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.haryana.gov.in/) पर जाएं.
  • होम पेज पर दिए गए “Services/Schemes” विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद “Citizen Services >> Social Security Pension Schemes” विकल्प को चुनें.
  • अब “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” विकल्प पर क्लिक करें.
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आवश्यक जानकारी भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन ऑनलाइन जमा करें.

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • नजदीकी सम्बंधित सरकारी कार्यालय में जाएं.
  • वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करें.
  • आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें.

योजना से मिलने वाले लाभ

  • इस योजना से अविवाहित लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उन्हें जीवनयापन में सहायता मिलेगी.
  • आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये की पेंशन मिलेगी.
  • आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है ताकि हर पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके.
  • इस योजना के तहत राज्य के 1.25 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

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