Inter Caste Marriage Scheme: हरियाणा सरकार ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम अंतरजातीय विवाह शगुन योजना (Inter Caste Marriage Shagun Yojana) है। इसके तहत अगर कोई अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग (General Category) के व्यक्ति से शादी करता है, तो सरकार उसे ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
इस योजना का उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की सूची शामिल होगी।
क्या है अंतरजातीय विवाह शगुन योजना?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि अंतरजातीय विवाह से समाज में एकता बढ़ेगी और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे सरकार से ₹2,50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि नवविवाहित जोड़े को शादी के बाद नए जीवन की शुरुआत में मदद करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए शादी के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस योजना की खासियतें
इस योजना के कई महत्वपूर्ण लाभ और विशेषताएँ हैं, जो इसे अन्य योजनाओं से अलग बनाती हैं:
- आर्थिक सहायता – योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को ₹2,50,000 की धनराशि दी जाएगी, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत सुचारू रूप से कर सकते हैं।
- जातीय भेदभाव का अंत – इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा और समाज में जातीय भेदभाव कम होगा।
- सीधे बैंक खाते में पैसा – इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे पति-पत्नी के जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा संचालित – यह योजना विशेष रूप से हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए बनाई गई है।
- सरल आवेदन प्रक्रिया – योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है।
कौन कर सकता है इस योजना के लिए आवेदन?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:
- हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी – इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
- अंतरजातीय विवाह अनिवार्य – योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को दिया जाएगा जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
- पहली शादी पर ही मिलेगा लाभ – यह योजना केवल पहली शादी करने वाले जोड़ों के लिए मान्य है।
- मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य – योजना का लाभ लेने के लिए विवाह का पंजीकरण (Marriage Registration) करवाना जरूरी होगा।
- आयु सीमा – विवाह करने वाले जोड़ों की न्यूनतम उम्र लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन की समय सीमा – शादी के बाद तीन साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर शादी को तीन साल से अधिक हो गए हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड – पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड की कॉपी।
- फोटो – पति और पत्नी दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो।
- वोटर आईडी कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में वोटर कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र – उम्र सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र।
- दसवीं कक्षा की मार्कशीट – यह जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में काम कर सकता है।
- मैरिज सर्टिफिकेट – शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- जॉइंट बैंक अकाउंट – पति और पत्नी का संयुक्त बैंक खाता (Joint Account)।
- फैमिली आईडी – परिवार पहचान पत्र (Family ID)।
- मोबाइल नंबर – आवेदनकर्ता के संपर्क के लिए।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in पर जाएं।
- रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करें और अपनी आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद “मुख्यमंत्री सामाजिक अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म जमा करें।
योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को आगे की सूचना के लिए सरकारी विभाग से संपर्क करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सरकार द्वारा इसकी जांच की जाएगी और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- आवेदन पत्र में कोई भी गलत जानकारी भरने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।