PM Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार देश के असंगठित मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
साल 2019 में भारत सरकार ने यह योजना शुरू की थी. जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, दर्जी, प्लंबर, धोबी, नाई, रेडी लगाने वाले दुकानदारों, ड्राइवरों आदि को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करना है.
योजना में सरकार भी करेगी योगदान
इस योजना की खासियत यह है कि मजदूरों को जितना योगदान देना होगा. उतना ही सरकार भी करेगी. इसके तहत हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जो उम्र के हिसाब से तय की जाती है.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- भारत का कोई भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर इस योजना में आवेदन कर सकता है.
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- परिवार की सालाना आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- कम से कम 20 साल तक योजना में निवेश करना होगा.
- 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
कैसे करें योजना में आवेदन?
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं.
- आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी साथ लेकर जाएं.
- CSC ऑपरेटर को सभी दस्तावेज दें और फॉर्म भरें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको श्रम योगी कार्ड नंबर मिलेगा.
- योजना की मासिक किस्त आपके खाते से ऑनलाइन कटेगी.
योजना के लाभ
- मृत्यु के बाद पेंशन का लाभ पत्नी को मिलेगा.
- मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
- सरकार की ओर से समान योगदान दिया जाएगा.
- योजना पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी.